सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख संजय मिश्रा को तीसरे बार विस्तार दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर की गई याचिका पर भारत संघ, केंद्रीय सतर्कता आयोग और ईडी निदेशक को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा, ‘नोटिस जारी करें, जो छह सप्ताह में लौटाया जा सकता है।’ याचिका में केंद्र सरकार पर अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र के ‘बुनियादी ढांचे’ को नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। याचिका दायर किए गए अधिवक्ता वरुण ठाकुर और शशांक रत्नू के माध्यम से कहा गया, ‘प्रतिवादी संख्या 2 के कार्यकाल का विवादित विस्तार हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट कर रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है, जिसे कृपया न्याय के हित में अनुमति दी जा सकती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि शीर्ष अदालत ने एक विशिष्ट आदेश पारित किया था कि मिश्रा को और कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा, लेकिन केंद्र ने उन्हें 17 नवंबर, 2021 से 17 नवंबर, 2022 तक दूसरा विस्तार दिया, जिसके बाद उन्होंने एक याचिका दायर की, जिस पर एक नोटिस दिया गया था। याचिका में कहा गया है, ‘उपरोक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी संख्या 1 ने फिर से 18 नवंबर, 2022 से 18 नवंबर, 2023 तक प्रतिवादी संख्या 2 को तीसरा विस्तार दिया, जो दर्शाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 का कानून के शासन के प्रति कोई सम्मान नहीं है।’ 18 नवंबर को न्यायमूर्ति एस के कौल ने ईडी निदेशक के लिए पांच साल तक के विस्तार की अनुमति देने वाले संशोधित कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। यह ईडी प्रमुख संजय मिश्रा को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी के प्रमुख के रूप में नए सिरे से एक साल का विस्तार दिए जाने के एक दिन बाद हुआ था। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार ने भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी के पद पर तीसरे, संजय मिश्रा को एक साल का नया विस्तार दिया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी 18 नवंबर, 2023 तक पद पर रहेंगे।