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खराब वाहन बेचने वाली कंपनियों की अब नहीं खैर, निकाला ये प्रावधान


  • नई दिल्ली: अब उन कंपनियों की खैर नहीं जो ग्राहकों को खामी भरे वाहन बेच देते हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में ग्राहकों की शिकायत सुनने के लिए ‘व्हीकल रीकॉल पोर्टल’ शुरू किया है जहां वाहन मालिक अपने वाहन से जुड़ी गड़बड़ी की शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

हालांकि आमतौर पर वाहन कंपनियां वाहनों में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पाए जाने पर खुद ही गाड़ियों को रीकॉल करती है और उन्हें ठीक कर वापिस ग्राहकों को सौंपती हैं। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि रीकॉल के बावजूद उस वाहन में समस्या बरकरार रहती है और ग्राहक परेशान रहता है।

इस वजह से ग्राहकों तमाम तरह की परेशानियों की सामना करना पड़ता है। इनमें दुर्घटनाओं की आशंका भी शामिल रहती है।

लेकिन अब सरकार द्वारा शुरू की गई नई व्हीकल रीकॉल नीति के तहत ग्राहक कोई भी वाहन खरीदने के 7 साल के भीतर अपने वाहन से जुड़ी समस्याओं की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। वाहन मालिकों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर केंद्रीकृत एजेंसी नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA) जांच करेगी। यह एजेंसी एक निश्चित समय के भीतर वाहनों को ठीक करने या बदलने का निर्देश देगी