पटना (विधि सं)। सरकार, सरकारी कर्मियों, मंत्रियों, विधायकों व सांसद के विरुद्ध सोशल मीडिया/इंटरनेट पर आपत्तिजनक टिप्पणी किये जाने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई किये जाने के संबंध में राज्य के आर्थिक अपराध यूनिट द्वारा यूनिट के एडीजी के हस्ताक्षर से जारी की गई अधिसूचना/ सर्कुलर को रद्द करने हेतु एक जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर की गई है।
याचिका के लंबित रहने तक उक्त सर्कुलर के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का भी आग्रह किया गया है। याचिका में अन्य बातों के अलावे यह कहा गया है कि क्या जारी किया सर्कुलर भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अनुरूप है।
याचिकाकर्ता सुषमा कुमारी व सिद्धार्थ सत्यम ने उक्त याचिका को अधिवक्ता अलका वर्मा के जरिये दाखिल किया है। याचिका में राज्य सरकार, राज्य के डीजीपी, राज्य के गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी व आर्थिक अपराध यूनिट के एडीजी नय्यर हसनैन खान को प्रतिवादी बनाया गया है।