, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर किसानों के लिए निश्शुल्क बिजली योजना 30 जून को समाप्त हो गई थी। योजना किसानों की अरुचि के चलते परवान नहीं चढ़ पाई। शासन ने किसानों को एक बार फिर से योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण की सीमा 15 जुलाई कर दी है।
इसमें किसानों को प्रतिमाह 140 यूनिट के हिसाब से तिमाही में 420 यूनिट निश्शुल्क मिलेगी। नलकूप के विद्युत कनेक्शन पर नलकूप के अलावा किसान मीटर लगवाने के साथ ही केवाईसी पूर्ण करने के साथ ही एक एलईडी बल्ब और एक पंखा चला सकेंगे।
किसानों को दिखाना होगा एक घरेलू कनेक्शन
इसके पंजीकरण के साथ ही 31 मार्च 2023 तक का किसान को अपने नलकूप का पूरा बकाया विद्युत बिल भी जमा कराना होगा। वहीं, निश्शुल्क बिजली पाने के लिए किसानों को एक घरेलू कनेक्शन भी दिखाना होगा। प्रदेश में यह कनेक्शन कहीं भी हो सकता है।
अगर किसी नलकूपधारी किसान के पास घरेलू कनेक्शन नहीं है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मोदीनगर-मुरादनगर जोन के अधीक्षण अभियंता राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि किसान इस योजना का समय रहते पोर्टल पर पंजीकरण कराकर लाभ ले सकते हैं।