लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को अब सेवानिवृत्त होने के बाद भुगतान के लिए भटकना नहीं पड़ेंगा। सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों का पेंशन पेमेंट आर्डर जारी होने के बाद उनकी ग्रेच्युटी तथा राशिकरण का भुगतान सेवानिवृत्ति तिथि से अगले तीन कार्यदिवसों में कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही, पेंशन प्रारंभ होने की तारीख को पेंशनर के बैंक खाते में पेंशन का भुगतान आनलाइन कर दिया जाएगा। वित्त विभाग ने ई-पेंशन पोर्टल के जरिये ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए सभी विभागों को शासनादेश जारी कर दिया है।
अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान ने आनलाइन सेवा पोर्टल epension.up.nic.in के अनुपालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ई-पेंशन प्रंबधन के तहत पीपीओ जारी हो जाने के बाद ग्रेच्युटी, राशिकरण का भुगतान कार्मिक की सेवानिवृत्ति तारीख के बाद तीन कार्यदिवसों में हो सकेगा। तय तिथि पर पेंशनर के बैंक खाते में पेंशन का भुगतान भी आनलाइन हो जाएगा।