नई दिल्ली। आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई को आरोपितों और गवाहों के बयानों के साथ-साथ सुबूतों का विवरण देने वाली एक सूची दस्तावेज सहित दाखिल करने को कहा।
राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले में आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए जाएं या नहीं, इस पर सुनवाई स्थगित करते हुए सीबीआई को सात मई तक दस्तावेज दाखिल करने के निर्देश जारी किए।
सीबीआई अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार की जांच कर रही है।
सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी
आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में आरोपित पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अदालत ने सात मई तक बढ़ा दी।
सिसोदिया की भ्रष्टाचार मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि 24 अप्रैल को समाप्त हो रही थी। सीबीआइ ने अदालत से सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया।
वहीं, सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में हुई तीखी बहस के बाद अदालत ने सिसोदिया के अधिवक्ताओं को फटकार लगाई।
अपनी दलीलें खत्म करते ही कोर्ट रूम से बाहर चले गए थे वकील
अदालत ने अधिवक्ताओं के अचानक से अपनी दलीलें खत्म करने के बाद कोर्ट कक्ष से बाहर जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं देखा कि अधिवक्ता अपनी दलील पेश करने के बाद तुरंत बिना अदालत की अनुमति के कोर्ट कक्ष से निकल जाए।
जिसके बाद सिसोदिया के अधिवक्ताओं ने अदालत से माफी मांगी। घटना मामले की सुनवाई के दौरान हुई। सिसोदिया के अधिवक्ता अपनी दलीलें रखने के तुरंत बाद बिना अदालत की अनुमति लिए कोर्ट कक्ष से बाहर चले गए थे।