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सेबी ने नॉन-जेन्यूइन ट्रेड्स को लेकर 7 एंटिटीज पर चलाया ‘हंटर’,


नई दिल्ली, पीटीआइ। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को बीएसई पर इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस में गैर-वास्तविक ट्रेड्स (Non-Genuine Trades) करने को लेकर 7 एंटिटीज पर 35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह सात अलग-अलग मामले हैं। इसीलिए, सेबी ने सात अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। आदेशों में नियामक ने विनीता अग्रवाल, अर्जुन साहू एचयूएफ, बनवारी लाल अरोड़ा एचयूएफ, प्रणिता कायन, डेजी जैन, मनीष कुमार सोनी और विनीत कुमार अग्रवाल पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी द्वारा बीएसई पर स्टॉक ऑप्शंस सेगमेंट में बड़े पैमाने पर रिवर्सल ट्रेडों को देखने के बाद यह आदेश जारी किया गया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अप्रैल 2014 से सितंबर 2015 की अवधि के लिए स्टॉक ऑप्शंस सेगमेंट में बड़े पैमाने पर रिवर्सल ट्रेडों को देखने के बाद बीएसई पर इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग गतिविधि की जांच की थी। सेबी ने कहा कि रिवर्सल ट्रेडों को प्रकृति में गैर-वास्तविक माना जाता है। यह कृत्रिम वॉल्यूम उत्पन्न करती हैं और व्यापार की झूठी या भ्रामक छवि पेश करती हैं।