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हरियाणा सरकार की दलील, सुरजेवाला से वापस लिए जाएं 11 सुरक्षाकर्मी; सुनवाई 19 दिसंबर तक स्थगित


चंडीगढ़। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य एवं हरियाणा के पूर्व मंत्री रणदीप सुरजेवाला को मिली दोहरी सुरक्षा के खिलाफ हरियाणा सरकार की एक अर्जी पर हाई कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी है। कोर्ट ने सुरजेवाला के आग्रह पर सुनवाई 19 दिसंबर तक स्थगित कर दी है।

पहले केंद्र ने इस मामले में अपना जवाब दायर कर कहा था कि केंद्र सरकार ने रणदीप सुरजेवाला को सेंटर प्रोटेक्टी लिस्ट में रखा है। रणदीप दिल्ली में रहेंगे। उनको केंद्र सरकार की सुरक्षा मिलेगी। जब वह हरियाणा में होंगे तो हरियाणा सरकार उनको सुरक्षा उपलब्ध करवाएगी।

सुरजेवाला को मिले हैं 22 सुरक्षाकर्मी

केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि रणदीप को दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के मिलाकर 22 सुरक्षाकर्मी मिले हैं, जो गलत है। केंद्र सरकार ने कहा कि प्रावधान यह है कि जिसको सुरक्षा दी जाती है, वह जिस राज्य में मौजूद होता है, उसे वहां की पुलिस ही सुरक्षा देती है।

केंद्र की ओर से कहा गया है कि सुरजेवाला ज्यादातर दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली पुलिस ही उन्हें सुरक्षा दे रही है। यह किया जा सकता है कि जब सुरजेवाला हरियाणा आएं तो दिल्ली पुलिस द्वारा हरियाणा पुलिस को सूचित कर दिया जाए और हरियाणा पुलिस उनके हरियाणा में प्रवेश करते ही वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवा दें।

सुरजेवाला को सुरेंद्र ग्योंग से था खतरा

एक कुख्यात बदमाश सुरेंद्र ग्योंग से सुरजेवाला को अपनी जान का खतरा था। सुरेंद्र ग्योंग अब मारा जा चुका है। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि सुरजेवाला को दिल्ली और हरियाणा में एक तरह से डबल सुरक्षा दी गई है। उन्हें 11 सुरक्षाकर्मी मिलने चाहिएं, जबकि दिल्ली के 11 और हरियाणा के 11 मिलाकर उनकी सुरक्षा में 22 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं।