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अबु सलेम को एक और झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका


  • सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम (Abu Salem) को जमानत देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस एनवी रमना, सूर्यकांत हिमा कोहली वाले जजों की बेंच ने सलेम की जमानत याचिका (Bail) खारिज कर दी. हालांकि अदालत ने मामले के तथ्यों परिस्थितियों पर गौर करने के बाद रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि 25 फरवरी 2015 के विशेष टाडा (TADA) अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई नवंबर 2021 के तीसरे हफ्ते में सूचीबद्ध करें. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अबु सलेम के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है.

टाडा अदालत ने दी है उम्रकैद की सजा
1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या हो गई थी इसके बाद से ही गैंगस्टर अबू सलेम उम्र कैद की सजा काट रहा है. मामले में मामले में टाडा की विशेष अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. उल्लेखनीय है कि विशेष टाडा अदालत ने 25 फरवरी 2015 को बिल्डर उनके चालक मेहंदी हसन की हत्या के मामले में सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. पुलिस के मुताबिक सात मार्च 1995 में एक बड़ी संपत्ति सलेम के हवाले नहीं करने पर जुहू स्थित उनके बंगले के सामने हमलावरों ने जैन की गोली मारकर हत्या कर दी थी.