सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। रामपुर की सेशन कोर्ट ने आजम खान को मिली तीन साल की सजा के खिलाफ की गई अपील को खारिज कर दिया। इस अपील के साथ ही रामपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सपा नेता आजम खान की रामपुर सदर सीट के लिए 10 नवंबर को जारी होने वाली उप-चुनाव की अधिसूचना को एक दिन के लिए रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को आदेश दिया था कि वो सजा के खिलाफ आजम खान की अपील पर गुरुवार यानी 10 नवंबर को सुनवाई करे और उसी दिन फैसला करे।
आजम खान को 2019 में दर्ज भड़काऊ भाषण के एक केस में दोषी करार देते हुए एमपीएमएलए कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी। सजा के अगले ही दिन आजम की सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने रामपुर में चुनाव की घोषणा भी कर दी। इस घोषणा के बाद आजम खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें अपील का मौका भी नहीं दिया गया और सीट रिक्त घोषित करते हुए चुनाव का ऐलान कर दिया गया। आजम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सेशन कोर्ट में अपील का मौका दिया था। सेशन कोर्ट को अपील पर फैसला भी देने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था।