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‘आरोपी की 10 साल की सजा बरकरार,’ नाबालिग पत्नी के साथ बिना सहमति संबंध बनाने को लेकर क्या बोला बॉम्बे HC?


, मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध के मामले में फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर पत्नी की उम्र 18 साल से कम है, तो उसकी सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति की 10 साल की सजा को बरकरार रखा है, जिसे नाबालिग पत्नी के साथ दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराया गया था।

न्यायमूर्ति गोविंद सनप की एकल-न्यायाधीश पीठ वर्धा जिले की एक निचली अदालत के 9 सितंबर, 2021 के फैसले को चुनौती देने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उसे बलात्कार के आरोप और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था।

कोर्ट ने खारिज की याचिका

नागपुर बेंच के न्यायमूर्ति जीए सनप ने 12 नवंबर को दिए आदेश में 24 वर्षीय व्यक्ति की अपील खारिज कर दी  थी, जिसमें उसने 2021 के सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। सत्र न्यायालय ने उसे पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी करार दिया था।