नयी दिल्ली राष्ट्रीय

एआई आधारित भ्रामक जानकारी का इस्तेमाल न करें राजनीतिक दल-ईसी



नयी दिल्ली (आससे)। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता के नियम सिर्फ जमीनी प्रचार तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर साझा की जा रही सामग्री पर भी पूरी तरह लागू होते हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों को प्रतिद्वंद्वी दलों, उम्मीदवारों को लक्षित करने वाले आर्टिफिशियल वीडियो के लिए एआई के उपयोग पर आदर्श आचार संहिता और प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में बताया कि 6 अक्टूबर को बिहार विधानसभा के आम चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू हो गई है। ये प्रावधान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया सहित इंटरनेट पर पोस्ट की जा रही सामग्री पर भी लागू होंगे। आयोग ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार अन्य दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रहेगी। दलों और उम्मीदवारों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के उन सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना चाहिए जो सार्वजनिक गतिविधियों से संबंधित न हों। आयोग के अनुसार असत्यापित आरोपों या विकृति के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए।
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