नई दिल्ली। (Swati Maliwal Assault Case) सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में सुनवाई की। अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार (Bibhav Kumar case) पर आरोप है कि उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की।
दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को दी गई चुनौती
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। SC ने सुनवाई के दौरान कहा कि अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में बताने के बाद भी बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। कोर्ट ने आगे कहा कि महिला से गलत बर्ताव पर शर्म नहीं आई।
एफआईआर तीन दिन बाद दर्ज कराई गई’-बिभव के वकील
अभिषेक मनु सिंघवी ने बिभव कुमार का पक्ष रखते हुए कहा कि करते एफआईआर तीन दिन बाद दर्ज कराई गई। मालीवाल थाने गई लेकिन बिना एफआईआर दर्ज कराए लौट गईं थीं। कोर्ट ने चार्जशीट के बारे में पूछा तो वरिष्ठ वकील सिंघवी ने कहा कि जिस आदेश को हमने चुनौती दी है उसके बाद चार्जशीट दाखिल की गई।