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कंपोजिशन स्कीम के तहत जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर नहीं लगेगा लेट पेमेंट,


नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए GSTR-4 दाखिल करने के लिए 1 मई से 30 जून 2022 तक लेट चार्ज नहीं लगाया जाएगा। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ये जानकारी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से दी। CBIC ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए GSTR-4 दाखिल करने के लिए 1 मई से 30 जून 2022 तक लेट चार्ज नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत छोटे करदाताओं द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए गुरुवार को जून तक दो महीने की लेट फीस माफ कर दी है।