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बेंगलुरु, । कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सरकारी अधिकारी हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। अदालत की अवमानना को लेकर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि आइएएस अधिकारी को जेल भेजने का समय आ गया है।
हाई कोर्ट की एकल – न्यायाधीश पीठ ने 19 जुलाई, 2021 को राज्य की विभिन्न नगर पालिकाओं में ग्रुप-सी को ग्रुप-बी नौकरियों के साथ विलय करने के संबंध में मसौदा संशोधन नियमों को दो महीने में अधिसूचित करने का आदेश दिया था। कर्नाटक नगर पालिका कर्मचारियों के एक कर्मचारी संघ ने एकल न्यायाधीश के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर की थी। मामला 31 मई, 2022 को सुनवाई के लिए आया, लेकिन राज्य सरकार अधिसूचना जारी करने में विफल रही।