- चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग को बड़ी चुनावी रैलियों को रोकने और राजनीतिक दलों को COVID-19 के मानदंडों व प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने पर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग देश में दूसरी कोरोना वायरस लहर के लिए जिम्मेदार है और इसपर हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए।
हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग आज देश के सामने जो स्थिति है, उसके लिए अकेले जिम्मेदार हैं और वे COVID-19 की दूसरी लहर को आगे बढ़ाने के लिए अकेले ही जिम्मेदार हैं। चुनाव आयोग उन राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा है, जो अपनी बड़ी रैलियों में कोविड-19 मानदंडों और प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे थे। अदालत ने तब कहा कि चुनाव आयोग पर हत्या का मामला दर्ज जाना चाहिए और उनके काम करने के लिए कुप्रबंधन और विफलता के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक खाका प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है कि वे मतगणना के दिन क्या करेंगे और उस दिन अधिकारियों के साथ-साथ क्या प्रोटोकॉल होंगे। मद्रास हाई कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि चुनाव आयोग ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो यह तमिलनाडु में वोटों की गिनती को रोक देगा।
इस बीच, तमिलनाडु सरकार ने COVID-19 मामलों और मौतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य में कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के बारे में राज्य के विभिन्न हिस्सों से भी रिपोर्ट आई है।