- गोवा सरकार (Goa Government) ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत कोविड-19 (Covid-19) के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को एक बार वित्तीय सहायता दी जाएगी. राज्य के समाज कल्याण निदेशक उमेशचंद्र जोशी ने शुक्रवार को योजना अधिसूचित की. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) ने पिछले महीने इस योजना की घोषणा की थी.
अधिसूचना में कहा गया है कि इस योजना का उद्देश्य कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देना है. लाभार्थी के परिवार की सालाना आय आठ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इस योजना के तहत कोई भी परिवार एक बार ही दावा कर सकता है. अधिसूचना में कहा गया है कि लाभार्थी कम से कम 15 साल से राज्य का निवासी होना चाहिए. इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए मृतक की पत्नी/पति या उस पर निर्भर बच्चे आवेदन दे सकते हैं.
‘मुख्यमंत्री अनाथ आधार योजना’ का किया था ऐलान
राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर अपने संबोधन में ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पिछले महीने ( CM Pramod Sawant) कहा था कि ‘मुख्यमंत्री अनाथ आधार योजना’ शुरू की जाएगी, जिसके तहत अनाथ बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. सावंत ने कहा कि चाइल्ड कैयर संस्थानों में कैदियों के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है.