जीएसटी में नहीं जुड़ेगा सर्विस चार्ज
बयान में कहा गया है कि कोई भी होटल या रेस्तरां किसी उपभोक्ता को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा और उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर है। उपभोक्ताओं पर सेवा शुल्क के आधार पर रेस्तरां या होटल में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। यही नहीं, सर्विस चार्ज को भोजन के बिल की राशि में जोड़कर या उस पर जीएसटी लगाकर भी नहीं वसूला जा सकता।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, उपभोक्ता संबंधित होटल या रेस्टोरेंट से बिल राशि से सर्विस चार्ज हटाने के लिए कह सकते हैं। बयान में कहा गया है कि यदि उपभोक्ता को पता चलता है कि कोई होटल या रेस्तरां इन दिशा-निर्देशों को दरकिनार कर सेवा शुल्क ले रहा है, तो उपभोक्ता बिल राशि से सेवा शुल्क हटाने के लिए होटल या रेस्तरां से अनुरोध कर सकता है।