चंदौली। पात्र व्यक्तियों को आवास योजना के लाभ से वंचित होने पर शिकायत को संज्ञान लेते हुए मानवाधिकार आयोग ने डीएम को तलब किया है। जनपद के अधिकारियों की लापरवाही का आलम ये है कि जनपद में आवास के लिए पात्र ब्यक्तियो को आवास से वंचित होना पड़ रहा है। सरकार की योजनाएं पात्र लाभार्थियों तक पहुचने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही है। पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ न मिलने की शिकायत पर जबाब न देने के कारण राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश जारी किया है। बरहनी विकास खंड के कई गावो में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रता की कसौटी पर पास होने और सूची में नाम होने के बाद भी कई लोगो को आवास नसीब नहीं हुआ। असना गांव के रिंटू शर्मा और उनकी पत्नी चंदा देवी एवं रामदुलारे को आवास नहीं मिल सका। वहीं कंजेहरा गांव के तेजू यादव और उनकी पत्नी भगवती देवी को आज तक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध नही हो सका। मामला संज्ञान में आने के बाद मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेन्द्र कुमार सिंह योगी ने मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भेजकर पात्र ब्यक्तियो को आवास उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया था। आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिलाधिकारी को कई अवसर दिए गए है। लेकिन सम्बंधित अधिकारी से कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है। आयोग ने मामले पर सुनवाई करते हुए अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा के तहत जिलाधिकारी को 24 जनवरी 2023 को व्यक्तिगत रूप से आवश्यक रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। हालांकि यदि आवश्यक रिपोर्ट 17 जनवरी 2023 को या उससे पहले प्राप्त हो जाती है तो उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति समाप्त कर दी जाएगी।