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जमीन विवाद में जोधपुर HC ने किया याचिका खारिज, गिरफ्तारी से बचने के लिए रॉबर्ट वाड्रा के पास 15 दिन का समय


जोधपुर, बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद के मामले में महेश नागर व स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

फैसले में सभी याचिकाकर्ताओं व संबंधित लोगों की गिरफ्तारी पर आगामी 2 सप्ताह तक रोक जारी रखे जाने के आदेश भी दिए गया है। मामले में हाईकोर्ट जस्टिस डॉ पुष्पेंद्रसिंह भाटी की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इन 2 सप्ताह में वाड्रा एकल पीठ के इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ में अपील कर सकते हैं।

2 सप्ताह के बाद पूछताछ कर सकती है ED

मामले में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी माता मौरीन वाड्रा को आंशिक राहत मिली है। लेकिन 2 सप्ताह के बाद ईडी पूछताछ कर सकती है। ईडी के स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और महेश नागर की 482 के प्रार्थना पत्र और इंफोर्समेंट डायरेक्टरी पर दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद आज जोधपुर हाईकोर्ट में जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया।

रॉबर्ट वाड्रा के अधिवक्ता केटीएस तुलसी व ईडी की ओर से एसएसजी राजदीपक रस्तोगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उपस्थित रहे। कोर्ट ने स्प्ष्ट किया कि दोनों पक्षों की सुनवाई और पेश की गई नजीरों के बाद उनकी याचिका को खारिज किया जाता है। कोर्ट ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट या खंडपीठ में मामले में सुनवाई के पक्ष खुला रखते हुए 2 सप्ताह तक गिरफ्तारी पर रोक जारी रखे जाने की बात कही है। यानी दो सप्ताह के समय के दौरान वाड्रा और उनके वकील खंडपीठ से राहत के लिए आवेदन के स्वतंत्र रहेंगे।इसके बाद यदि किसी प्रकार की कोई राहत नही मिलती है तो ईडी वाड्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ कर सकेगी।

सरकारी जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है यह मामला

मामला साल 2018 में बीकानेर के कोलायत में सरकारी जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है। पुलिस ने कोलायत में सरकारी जमीन फर्जीवाड़े के मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद केस को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया , जिसकी जांच चल रही है। कोलायत में सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े को देखते हुए ED ने एक ईसीआर दर्ज की थी।

स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी कंपनी के साझेदारों के खिलाफ ईडी ने साक्ष्य एकत्रित करने के लिए जांच की है। हालांकि इस मामले में ईडी के द्वारा रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा की गिरफ्तारी के लिए भी याचिका लगाई गई थी, जिस पर की अदालत ने रोक लगा रखी है। इसको लेकर भी ईडी की ओर से प्रार्थना पत्र लगाया गया है। पूरे मामले को लेकर दोनों पक्षों की बहस के बाद मामला पर फैसला सुरक्षित रखा गया है,जिसके आज आने की उम्मीद है, लिहाजा आज का दिन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यह है पूरा मामला

बीकानेर के कोलायत क्षेत्र स्थित जमीन खसरा नंबर 711/499 , 710/499 की 120 बीघा जमीन की अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में खरीद कर वर्ष 2010 में रजिस्ट्री करवाई गई। इसके लिये रॉबर्ट वाड्रा और मां मौरीन वाड्रा ने एक चेक दिया था ।इस चेक के द्वारा बिचौलिए महेश नागर ने अपने ड्राइवर के नाम जमीन खरीदकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया था।

मामले में 2014 में एफ आई आर दर्ज हुई थी।इसमें 12.65 हेक्टर सरकारी जमीन के लिए सरकारी कर्मचारी व अधिकारी व भूमाफिया से सांठगांठ कर दस्तावेज बनाकर खरीद – फरोख्त कर सरकारी जमीन हड़पने के मामले में कोलायत के तत्कालीन थानाधिकारी बूटा सिंह ने धारा 420 , 467 , 468 471 , 120B में मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश की हैं।