ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की मांग को लेकर बुधवार को हुई सुनवाई के बाद वाराणसी जिला कोर्ट ने 11 नवंबर को सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की है। मई में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा किए गए सर्वे के दौरान तहखाने और ईंटों से बंद कर दिए गए कमरों और मिट्टी में पाटे गए हिस्सों का सर्वे नहीं हो पाया था। हिंदू पक्ष ने इसी वजह से अदालत में दोबारा ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कराने की मांग की है। दरअसल मई में समूचे परिसर में सर्वे करने का कोर्ट का आदेश मिलने के बाद एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे की कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान परिसर में कई हिस्से ऐसे थे जिनको ईंटो से बंद कर दिया गया था। इसके अलावा तहखाने सहित कुछ जगहों पर मिट्ठी भरी हुई थी जिसकी वजह से समूचे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे नहीं हो पाया था। ऐसे में हिंदू पक्ष शुरूआती सर्वे में हिंदू मंदिर होने के साक्ष्य को पुख्ता करने के लिए इन हिस्सों के सर्वे की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित शृंगार गौरी मंदिर में नियमित पूजा और दर्शन के लिए राखी सिंह सहित पांच महिलाओं की ओर से कोर्ट में याचिका डाली गई है। बुधवार को दोबारा सर्वे कराने की मांग को लेकर जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में ज्ञानवापी परिसर के बंद तहखाना के सर्वे की मांग पर मस्जिद पक्ष ने जवाब देने के लिए समय मांगा था।