कोर्ट ने कहा, ’21 जुलाई को अन्य याचिकाओं के साथ इस याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी।’ बता दें कि याचिका में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराए जाने की भी मांग की गई है।’
चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस कृष्ण मुरारी व हिमा कोहली की बेंच ने आज मामले में सुनवाई को लेकर यह फैसला दिया है। 21 को ही अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटी की लंबित याचिका पर भी सुनवाई होगी जो ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन कर रही है।
17 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जिस स्थान पर शिवलिंग पाए जाने की बात कही गई है, उसकी सुरक्षा के लिए सिविल कोर्ट का आदेश मुसलमानों के नमाज और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मस्जिद तक पहुंचने के अधिकार को बाधित नहीं करेगा। साथ ही कोर्ट ने वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया था कि वह परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित कराए जहां सर्वे में शिवलिंग मिलने की बात कही गई।