नई दिल्ली, केंद्र ने सार्वजनिक नीति थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) के विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस को निलंबित कर दिया है, सूत्रों ने बुधवार को कहा।
पता चला है कि थिंक टैंक का एफसीआरए लाइसेंस पिछले हफ्ते इस तरह के फंडिंग नियमों के उल्लंघन के बारे में प्रथम दृष्टया इनपुट के बाद निलंबित कर दिया गया था।
सीपीआर और ऑक्सफैम इंडिया जांच के घेरे में
पिछले साल सितंबर में आयकर विभाग के सर्वेक्षण अभियान के बाद सीपीआर और ऑक्सफैम इंडिया जांच के घेरे में था। अधिकारियों ने बताया कि कानूनों के उल्लंघन के आरोप में सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
ऑक्सफैम का एफसीआरए लाइसेंस पिछले साल जनवरी में निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद गैर सरकारी संगठन ने गृह मंत्रालय में एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत दिए गए लाइसेंस के निलंबन के साथ, सीपीआर विदेश से कोई धन प्राप्त नहीं कर पाएगा।