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दिल्ली उच्च न्यायालय ने GNCTD अधिनियम को लेकर LG और केन्द्र से मांगा जवाब


  •  दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) संशोधित कानून को रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर मंगलवार को उपराज्यपाल के कार्यालय और केन्द्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट में दाखिल याचिका में इस संशोधित कानून को रद्द करने की मांग की है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एक पीठ ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय और उप राज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी किया और अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। उक्त याचिका एक वकील द्वारा दायर की गई है।

दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष के. त्रिपाठी ने कहा कि याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें निर्वाचित सरकार को पक्ष नहीं बनाया गया है। बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्‍ली (GNCTD) बिल 2021 में कुल चार बदलाव किए गए हैं।