नई दिल्ली, दिल्ली दंगा से जुड़े पांच मामलों में आम आदमी पार्टी के (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने आज बुधवार को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने ताहिर हुसैन को जमानत देने का फैसला सुनाया है।
उल्लेखनीय है कि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगा की साजिश रचने के साथ ही आइबी इंस्पेक्टर अंकित शर्मा की हत्या समेत कई अन्य मामले में आरोपित है। हालांकि, यूएपीए समेत अन्य मामले में हुई प्राथमिकी के कारण ताहिर हुसैन न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे।