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दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्दू को कोर्ट से मिली जमानत


  • नई दिल्ली,। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी। मालूम हो कि दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने एक ट्रैक्टर रैली निकाली थी, जिसमें हिंसा भड़क उठी थी। दीप सिद्धू को इस हिंसा के लिए मुख्य आरोपी बनाया गया था।

दीप सिद्धू ने अदालत में अंतिम सुनवाई के दौरान खुद को निर्देष बताते हुए जमानत देने का आग्रह किया था। जबकि अभियोजन पक्ष ने जमानत पर आपत्ति जताते हुए उसे मुख्य आरोपी बताया था। सिद्धू के वकीन ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सिद्दू के खिलाफ ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे उन्हें इस हिंसा के लिए आरोपी ठहराया जा सके। उन्होंने कहा कि सिद्दू ने किसानों से हिंसा भड़काने का कोई आग्रह नहीं किया था और न ही वह किसान यूनियन का सदस्य है।

सिद्धू के वकील ने आगे कहा कि हिंसा भड़कने से पहले ही सिद्धू वहां से अलग हो गया था। उसके वकील ने कहा की खाली उसकी उपस्थिति से यह कतई साबित नहीं होता कि वह गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल था। जबकि अभियोजन पक्ष ने कहा कि सिद्धू के लाल किला पहुंचने के बाद ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों भीड़ ने हमला किया। उन्होंने कहा कि सिद्धू ने वहां मौजूद भीड़ को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया और भड़काऊ नारे भी लगाए। आपको बता दें की कोर्ट ने दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।