नई दिल्ली। अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। जैकी श्रॉफ द्वारा दायर मुकदमे पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने प्रतिवादी संस्थाओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जैकी श्रॉफ ने उनकी सहमति के बिना उनके नाम, फोटो, आवाज और शब्द “भिडू” का उपयोग करने वाली विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। अदालत बुधवार को मामले में अंतरिम आदेश पारित करने पर विचार करेगी।
जैकी श्रॉफ ने मुकदमा दायर कर तर्क दिया कि विभिन्न संस्थाएं व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उनके नाम, छवि, नाम और आवाज का दुरुपयोग कर रही हैं।
अमिताभ बच्चन व अनिल कपूर को राहत दे चुका है हाई कोर्ट
जैकी श्रॉफ की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता प्रवीण आनंद ने कहा कि उनके मुवक्किल के नाम, छवि, आवाज और उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं के दुरुपयोग से उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसी तरह के मामले में इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट सुपरस्टार अमिताभ बच्चन व अनिल कपूर को राहत दे चुका है।