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दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली,


  • दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई टल गई है. जानकारी के मुताबिक जज के अचानक छुट्टी पर जाने की वजह से सुनवाई टली है. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद (Umar Khalid) को उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में सख्त गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था.

पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपना जवाब दाखिल किया था. खालिद की जमानत याचिका के जवाब में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक कुमार ने कहा था कि अभियोजन पक्ष, मामले में दायर चार्जशीट के हवाले से अदालत में आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला दिखाएगा. पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि यह मामला ‘एक बड़ी साजिश’ से संबंधित है. कोर्ट ने 15 जुलाई को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था.

खालिद पर दंगे भड़काने का आरोप

क्राइम ब्रांच ने दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में उमर खालिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. क्राइम ब्रांच ने उमर खालिद पर दंगे भड़काने, दंगों की साजिश रचने और देशविरोधी भाषण देने के अलावा दूसरी धाराओ के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. 100 पन्नों की चार्जशीट में कहा गया था कि 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में उमर खालिद, खालिद सैफी और ताहिर हुसैन ने मिलकर दिल्ली दंगो की साजिश रचने को लेकर एक मीटिंग की थी.