- शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक याचिका कोर्ट के सामने आई, जिसमें कहा गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी हो रही है. याचिका में जमाखोरी का आरोप दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन के ऊपर लगाया गया.
नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना के हालातों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार 17वें दिन भी सुनवाई जारी रही. सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के सामने दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी को लेकर आई अर्जी पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन पर ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी का आरोप लगाया गया है. कोर्ट ने इसके साथ ही दिल्ली में अस्पताल बेडों की कमी, दवाइयों की कमी और उपलब्धता समेत अन्य मुद्दों पर भी निर्देश जारी किये.
शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक याचिका कोर्ट के सामने आई, जिसमें कहा गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी हो रही है. याचिका में जमाखोरी का आरोप दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन के ऊपर लगाया गया. जिसके बाद कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे सामने ऐसे सभी लोगों की लिस्ट लाइए जो ऐसा करते हुए पाए गए हैं, खासतौर पर 2 मई को दिए गए आदेश के बाद भी. हम उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई शुरू करेंगे.
याचिका दायर करने वाले वकील ने कहा कि इस याचिका में साफ तौर पर एक फेसबुक पोस्ट का जिक्र किया गया है जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के फेसबुक अकाउंट पर मौजूद है. उस पोस्ट में आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री इमरान हुसैन द्वारा ऑक्सीजन बांटे जाने की बात हो रही है. कोर्ट ने कहा कि पहले हमको यह देखना होगा कि आखिर यह ऑक्सीजन ला कहां से रहे हैं, मुमकिन है कि यह दिल्ली के बाहर से भी ला रहे हों ऐसे तो कुछ गुरुद्वारे भी इसी तरीके से ऑक्सीजन बांट रहे हैं. कोर्ट ने कहा अगर यह दिल्ली को अलॉट किए गए कोटा में से ऑक्सीजन ना लेकर अन्य स्रोतों से उनका इंतज़ाम किया गया है, तो फिर किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है.