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नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका,


नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के परिवार के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी या बयानबाजी करने पर रोक लगा दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए नवाब मलिक और उनके परिवार को निर्देश दिया है कि अब वे वानखेड़े फैमिली के खिलाफ कुछ भी पब्लिश नहीं करेंगे। कोर्ट की तरफ से नवाब मलिक को स्पष्ट किया गया है कि सीधे तौर पर या फिर इशारों में भी वानखेड़े परिवार के खिलाफ किसी तरह की बयानबाजी नहीं की जाएगी।

बता दें कि समीर वानखेड़े के पिता ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि नवाब मलिक को वानखेड़े परिवार के खिलाफ फिजूल की बयानबाजी करने से रोका जाए। सुनवाई के दौरान नवाब मलिक और वानखेड़े के वकील के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। इस बात पर भी बहस थी कि नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े की बहन को लेडी डॉन कहकर संबोधित कर रहे थे। इस पर मलिक के वकील ने कहा था कि फ्लेचर पटेल नाम के शख्स ने ऐसा बोला था और उनके क्लाइंट ने सिर्फ उसे शेयर किया लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि जब तक मामले की सुनवाई जारी है, ऐसी बयानबाजी और आरोप नहीं लगाए जाएंगे।

जस्टिस कथावाला ने नवाब मलिक के वकील से पूछा कि क्या अब उनके क्लाइंट ऐसी बयानबाजी करना बंद करेंगे। इसके जवाब में वकील ने कहा कि 9 दिसंबर तक नवाब मलिक अब वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ न कोई पोस्ट शेयर करेंगे और न ही बयानबाजी। इसके बाद कोर्ट ने तल्ख अंदाज में कहा कि नवाब मलिक किसी के खिलाफ भी ऐसी बयानबाजी करना शोभा नहीं देता। जस्टिस जाधव ने कहा कि नवाब मलिक एक मंत्री हैं इसलिए उन्हें इतनी आसानी से सभी डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं लेकिन एक नेता होने के तौर पर उनको इस तरह की बयानबाजी करना शोभा नहीं देता।