नई दिल्ली/नोएडा, । सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ऋतु माहेश्वरी को मंगलवार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ अवमानना के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
ये है पूरा मामला
नोएडा के सेक्टर-82 में प्राधिकरण ने 30 नवंबर 1989 और 16 जून 1990 को अर्जेंसी क्लोज के तहत भूमि अधिग्रहण किया था। इसे 82520 वर्ग मीटर जमीन की मालकिन दिल्ली हौजखास निवासी सेवानिवृत्त लेफ्टीनेंट कर्नल जेबी कुच्छल की पत्नी मनोरमा कुच्छल थीं। इसमें छह हजार वर्ग मीटर जमीन सिटी बस टर्मिनल के बगल सड़क साइट में दे दी गई। वहीं 2520 वर्ग मीटर सड़क बनाने में इस्तेमाल कर ली गई।