जौनपुर

न्यायालयके आदेश पर प्रधानपति समेत चारके खिलाफ मुकदमा दर्ज


  • बदमाशोंने रास्तेमें रोककरकी थी मारपीट, लूटे थे पांच हजार रूपए
    सरायख्वाजा। सीजेएम के आदेश पर ग्राम मेहरावां की प्रधान रानी सिंह के पति व पूर्व प्रधान अनिल कुमार सिंह समेत चार लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना थाने के वरिष्ठ उपनिरीक्षक राम अवध यादव को सौंपा गया है। ज्ञातव्य है कि गत 6 अगस्त को महेन्द्र बिन्द एडवोकेट शाहगंज तहसील से अपने साथी सुरेन्द्र सिंह के साथ बाइक से गांव वापस आ रहे थे। ज्यों ही वे लपरी हनुमान मंदिर के पास पहुंचे तभी अनिल सिंह प्रदीपकुमार सिंह गौरव सिंह एवं एक अन्य साथी के साथ महेंद्र बिन्द की बाइक बदमाशों ने रोक लिया और लाठी डंडे राड से पिटाई कर पांच हजार रूपए भी लूट लिया।
    गंभीर रूप से घायल अधिवक्ता के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने पहुंचकर अधिवक्ता की जान बचाई घटना को देखकर किसी राहगीर ने 112 पर डायल कर पुलिस बुलाई और गंभीर रूप से घायल अधिवक्ता महेन्द्र बिन्द एडवोकेट को अस्पताल भर्ती कराया। जानलेवा हमले में अधिवक्ता के दोनों हाथ टूट गए तथा सिर पर चोट लगी। घायल अधिवक्ता ने थाने में नामजद तहरीर दी लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। भुक्तभोगी अधिवक्ता ने अदालत की शरण ली जिसके बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अनिल कुमार सिंह प्रधानपति प्रदीपकुमार सिंह गौरव सिंह एवं पुत्तन चौहान के खिलाफ शनिवार की रात में जानलेवा हमला लूट पाट एवं जान से मारने का मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोषीयो के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। मुकदमा दर्ज होते ही अभियुक्त घर छोड़कर भाग गए हैं। मुक्तभोगी अधिवक्ता ने बताया कि प्रधान रानी सिंह के खिलाफ मनरेगा में धांधली व फर्जी नामों से कार्यों को दरसाकर आठ लाख रुपए के भुगतान की जांच पड़ताल करवा रहे थे। उसी की जांच पड़ताल मे शाहगंज विकास खंड अधिकारी नन्दलाल गांव में आये हुए थे जिसके कारण अभियुक्त नाराज चल रहे।