रांची

पंचायत चुनावः उम्मीदवार हुए कोरोना संक्रमित तो प्रस्तावक जमा करेंगे नामांकन पत्र


पंचायत चुनावः उम्मीदवार हुए कोरोना संक्रमित तो प्रस्तावक जमा करेंगे नामांकन पत्र
रांची। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से गुरुवार को चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किये जाने संबंधी जरूरी निर्देश (एसओपी) जारी किया है। राज्य में इस साल के आखिर तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराये जाने की तैयारी है। कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव संपन्न कराना राज्य निर्वाचन आयोग के लिए भी आसान नहीं है। पर आयोग अपनी ओर से इसके लिए खुद को तैयार बता रहा है। आयोग की ओर से जारी किए गए एसओपी का पालन करना चुनाव कार्य में लगनेवाले सभी कर्मियों, पर्यवेक्षकों, कैंडिडेट्स और अन्य के लिए भी आवश्यक है। पंचायत चुनाव में अपना भाग्य आजमानेवाले उम्मीदवार अगर नामांकन के समय कोरोना संक्रमित होंगे तो वे अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्तावक के द्वारा निर्वाची पदाधिकारी के पास भेजेंगे। किसी भी स्थिति में वह खुद पदाधिकारी के सामने नहीं आयेंगे। इसी तरह से अन्य बिंदुओं का भी ध्यान रखना होगा। नामांकन पत्र दाखिल करते समय नियत समय पर अभ्यर्थियों को आना होगा। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उन्हें एक हस्ताक्षरित पर्ची दी जायेगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी को हॉल में बैठाया जायेगा। एक-एक कर उन्हें पदाधिकारी के कक्ष में एंट्री करायी जायेगी। एंट्री के दौरान अभ्यर्थी या उनके प्रस्तावक में से कोई एक ही रहेगा। नाम वापसी के समय भी यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी। जीत के बाद विजेता कैंडिडेट कोविड-19 के संबंध में सरकार के स्तर से जारी गाइडलाइन के अनुसार ही जुलूस और रैली निकाली जा सकेगी। आयोग की एसओपी के मुताबिक मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन किया जायेगा। कोविड-19 के खतरे को देखते बीमार (गंभीर रोगों से ग्रस्त) कर्मियों को चुनाव कार्य में नियुक्त नहीं किया जायेगा। गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और दिव्यांग कर्मियों की सेवा भी नहीं ली जायेगी। कोविड-19 संकट को देखते रिजर्व मतदान कर्मी रखे जायेंगे। चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त होने वाले सभी पदाधिकारी, कर्मियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर उसका उपयोग भी करना है।

इनका भी रखा जायेगा ध्यान
पंचायत चुनाव सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने को लेकर कई अहम बिंदुओं का ध्यान रखा जायेगा। इसमें नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति, नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, नाम वापसी, मतदान कर्मियों की नियुक्ति और ट्रेनिंग, मतदान स्थलों का प्रस्थान, चुनाव प्रचार, वोटिंग के दिन केंद्र की व्यवस्था, मतगणना, मतदान सामग्री का संग्रहण सहित अन्य कार्यों के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किये जाने पर जोर दिया गया है। मास्क, सैनिटाईजर, ग्लव्स का उपयोग, सैनिटाईजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य बिंदुओं का ख्याल रखने को कहा गया है।