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पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे को फांसी या माफी? सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से की ये गुजारिश


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SC ने बेअंत सिंह के हत्यारे की दया याचिका पर राष्ट्रपति से दो सप्ताह में फैसला लेने की गुजारिश की

 चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति सचिव को निर्देश दिया कि वह दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष विचार के लिए पेश करें।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर राष्ट्रपति से विचार करने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने राष्ट्रपति से दो सप्ताह में याचिका पर निर्णय लेने का आग्रह किया है। साल 1995 में हुए बेअंत सिंह की हत्या के मामले में राजोआना को मौत की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी।

कोर्ट ने राष्ट्रपति से दो सप्ताह में बलवंत सिंह की दया याचिका पर विचार करने का भी आग्रह किया है। बता दें कि 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या हुई थी। इस मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी के मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने राष्ट्रपति से दो सप्ताह के भीतर याचिका पर विचार करने का अनुरोध किया। पीठ ने कहा कि आज मामला विशेष रूप से रखे जाने के बावजूद भारत सरकार की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पीठ केवल इस मामले के लिए एकत्र हुई थी।