पटना। पत्नी और दो बच्चों के रहते इंजीनियर साहब का 14 साल की नाबालिग पर दिल आ गया। बाद में गुप्त रूप से शादी रचा ली। इश्क लड़ाने और पत्नी के रहते नाबालिग से शादी करने और अवैध रूप से संपत्ति उगाही के खिलाफ 10 माह से दबा हुआ मामला ग्रामीण कार्य विभाग के पत्र से उजागर हुआ है।
विभाग ने आरोपित अधीक्षण अभियंता दिलीप कुमार से स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग ने सरकारी सेवक आचार नियमावली के विपरीत पत्नी के रहते दूसरी शादी और अवैध संपत्ति उगाही के संबंध में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के मुख्य अभियंता को भी पत्र लिखा है।
पत्नी और दोनों बच्चों के साथ दिलीप कुमार। (फाइल फोटो)
इंजीनियर से मांग गया स्पष्टीकरण
ग्रामीण कार्य विभाग के संयुक्त सचिव डॉ. फातेह फैयाज ने बीते 14 जून को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन पटना अंचल के अधीक्षण अभियंता दिलीप कुमार से स्पष्टीकरण मांगा है।
क्या कहती है नियमावली?
पत्र में कहा गया कि बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-23 के अनुसार, सरकारी सेवक को पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं करने का प्रविधान है। विभाग ने आचार नियमावली के विपरीत कृत मानते हुए सात दिनों में स्पष्टीकरण देने को कहा है।
क्या है पूरा मामला?
बताया गया कि मामला मधेपुरा जिले के ग्राम भान टेकठी निवासी अधीक्षण अभियंता की शादी आशा कुमारी के साथ 21 फरवरी 1988 में हुई थी। अधीक्षण अभियंता दिलीप कुमार का पैतृक सेवा ग्रामीण कार्य विभाग में है और लेकिन प्रतिनियुक्ति पर स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण पटना अंचल में कार्यरत हैं।
14 साल की नाबालिग से रचाई शादी
पत्नी आशा का आरोप है कि एक बेटी और एक बेटा के रहते पति ने अपनी उम्र से 27 साल छोटी 14 साल की नाबालिग से 10 माह पहले मंदिर में गुप्त रूप से शादी कर ली। उसके नाम पर अवैध संपत्ति अर्जित की है। दानापुर के सगुना में फ्लैट और गाड़ी खरीदी है।
अधीक्षण अभियंता की पत्नी की शिकायत पर योजना एवं विकास विभाग ने कार्रवाई के लिए ग्रामीण कार्य विभाग को पत्र लिखा है। उक्त पत्र पर बीते जून में ग्रामीण कार्य विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है।
मेरा विवाद वर्ष 2010 से अदालत में चल रहा है। मेरा तबादला पटना से दरभंगा हो गया। चूंकी मैं दरभंगा में हूं, इसलिए अपना पक्ष रखने के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता। – दिलीप कुमार, अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन अंचल पटना (कार्यकारी प्रभार)