पटना

पटना: हथियार का लाइसेंस और जमीन के कागजात दिखाकर भी दे सकेंगे वोट


(निज प्रतिनिधि)

पटना। बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव को लेकर बिगुल बजने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग लगातार इसकी तैयारी में जुटी हुई है। साथ ही कई अहम फैसले भी ले रही है। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, एक अहम फैसला लेते हुए एलान किया गया है कि, अब मतदाता अपने हथियार का लाइसेंस और जमीन के कागजात दिखाकर भी वोट कर सकते हैं। वहीं, अब जिसके पास मतदाता पहचान पत्र या अन्य प्रमाणपत्र न हो तो उनके लिए हथियार का लाइसेंस और जमीन का कागजात भी मतदान के काम आ सकता है।

बता दें कि, राज्य निर्वाचन आयोग ने अब कई सारे फैसले लिए हैं। साथ ही समय-समय पर वह जनता को अपने फैसले से रूबरू भी करा रही है। इससे पहले खबरें सामने आ रही थी कि, अनुमान लगाया गया है कि, बिहार के हर जिले में औसतन 20 से 35 हजार कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा। साथ ही माना यह भी जा रहा है कि राज्य के नियमित कर्मियों के साथ-साथ संविदा पर काम करने वाले कर्मियों को भी चुनावी ड्यूटी में लगाया जा सकता है।

साथ ही यह भी बता दें कि, राज्य निर्वाचन आयोग ने वोट देने के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंकों या डाकघर का फोटोयुक्त पासबुक, राज्य/केंद्र सरकार के कर्मियों को जारी पहचान पत्र आदि अन्य दस्तावेजों को भी शामिल किया है। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करने को लेकर भी आदेश जारी किये गए हैं।