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प्रयागराज: अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत मामले में आरोपी आनंद गिरि की जमानत अर्जी को जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया है। बुधवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि आनंद गिरी पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।
बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी कि 20 सितंबर 2021 को श्री बाघमबारी गद्दी मठ अल्लापुर के गेस्ट हाउस में संदिग्ध दशा में मौत हो गई थी। नरेंद्र गिरि का शव गेस्ट हाउस के पंखे के चुल्ले से फंदे पर लटकता मिला था। इस दौरान 11 पन्नों का सुसाइड नोट में बरामद हुआ। जिसमें महंत नरेंद्र गिरि ने शिष्य रहे आनंद गिरि, लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी प्रसाद तिवारी, उनके बेटे संदीप तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए। जिसके चलते सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीनों नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं।