उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक स्थानीय न्यायालय ने छात्र नेता की हत्या के प्रयास के 9 साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता आनंद स्वरूप शुक्ल समेत पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के आदेश दिया हैं। वादी छात्र नेता सुधीर ओझा के अधिवक्ता दिनेश तिवारी ने बताया कि भाजपा नेता आनंद स्वरूप शुक्ल समेत पांच आरोपी स्थानीय सांसद विधायक न्यायालय के विशेष न्यायमूर्ति हुसैन अहमद अंसारी के न्यायालय में सोमवार को हाजिर नहीं हुए तथा भाजपा नेता आनंद स्वरूप शुक्ला की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गैर जमानती वारंट का क्रियान्वयन स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए बलिया शहर कोतवाली के प्रभारी को शुक्ल समेत पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी कर न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। गौरतलब तलब है कि बलिया के सतीश चन्द्र महाविद्यालय में गत 15 जनवरी 2013 को छात्र नेता सुधीर ओझा की हत्या की नीयत से चाकू से हमला किया गया था । इस मामले में पूर्व मंत्री व भाजपा नेता आनंद स्वरूप शुक्ल समेत पांच आरोपियों के विरुद्ध बलिया सदर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।
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