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बिहारः पटना के DM ने जारी किए नए नियम, किस दिन दुकानें खुलेंगी , लिस्ट


नए नियम के हिसाब से देखें तो प्रतिदिन खुलने वाली दुकानों में किराना, मेडिकल, निजी क्लीनिक, फल और सब्जी की दुकानें, पशु चारा की दुकानें, ई-कॉमर्स सेवा, ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर, अनाज मंडी, घर निर्माण से संबंधित दुकानें इनमें शामिल हैं.

पटनाः कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने नई गाइडलाइन जारी की. इसे किस तरह से शहर में पालन कराना है इसको लेकर उन्होंने चर्चा की.

नए नियमों के साथ अब सप्ताह में किस दिन कौन दुकानें खुलेंगी इसपर मुख्य रूप से बातचीत की गई. अब नए नियम के हिसाब से देखें तो प्रतिदिन खुलने वाली दुकानों में किराना, मेडिकल, निजी क्लीनिक, फल और सब्जी की दुकानें, पशु चारा की दुकानें, ई-कॉमर्स सेवा, ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर, अनाज मंडी, घर निर्माण से संबंधित दुकानें इनमें शामिल हैं.

इसके अलावा सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें, मोबाइल, लैपटॉप, बैट्री, सैलून, फर्नीचर और सोना चांदी की दुकानें खोली जा सकेंगी. यह सारे नियम बुधवार से लागू हो जाएंगे. इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया जा चुका है. वहीं, सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को कपड़ों की दुकानें, जूता-चप्पल, मोची और ड्राई क्लीनिंग की दुकानें खुल सकेंगी.

बिहार में इससे संक्रमित होने वालों की संख्या 324117 तक पहुंच गई है जिनमें से 277667 मरीज ठीक हुए हैं. स्वस्थ हुए मरीजों में 3460 पिछले 24 घंटे के भीतर ठीक हुए. बिहार में पिछले 24 घंटे में कुल 100604 नमूनों की जांच की गयी जबकि अबतक प्रदेश में 25246439 नमूनों की जांच की गयी है. बिहार में वर्तमान में कोविड 19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 44700 है और कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 85.67 फीसद है.