पटना (आससे)। बिहार सरकार ने श्रमिकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। इसके लिए सरकार ने 446 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। सरकार ने यह फैसला कोरोनावायरस के मद्देनजर लिया है। श्रम संसाधन विभाग ने इसके मद्देनजर आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार, यह आदेश छह महीने तक जारी रहेगा। यह न्यूनतम मजदूरी दर अधिनियम 1948 की धारा 5 में वर्णित धारा 3 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए बढ़ाई गई है।
अकुशल मजदूरों को प्रतिदिन 304 रुपये में मिलेंगे, अर्ध कुशल मजदूरों को प्रतिदिन 316 रुपये दिए जाएंगे, कुशल मजदूरों को प्रतिदिन 385 रुपये मिलेंगे, उच्च कुशल श्रमिक को प्रतिदिन 470 रुपये दिए जाएंगे, सुपरवाइजर, क्लर्क को महीने के 8708 रुपये मिलेंगे। पहले अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 292 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों की प्रतिदिन 304 रुपये, कुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 370 रुपये, उच्च कुशल श्रमिकों की प्रतिदिन 451 रुपये दिए जाते थे।
सरकार के आदेश के अनुसार, साल में दो बार न्यूनतम मजदूरी का पुनर्निरिक्षण होगा। वहीं श्रमिक सरकार के इस फैसले से काफी खुश हैं। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि सरकार के पास 14.87 लाख श्रमिक निबंधित हैं। इन सभी की उम्र 60 साल से ज्यादा है। सरकार ने इन सभी की स्वास्थ्य देखभाल के लिए सालाना तीन हजार रुपये देने का फैसला लिया है।