बसपा सरकार में सपाइयों द्वारा सरकार के खिलाफ किए गए प्रदर्शन मामले में कोर्ट ने बांदा-चित्रकूट सांसद आरके सिंह पटेल और दस्यु सम्राट ददुआ के बेटे पूर्व सपा विधायक वीर सिंह सहित 18 लोगो को सजा सुनाई है। इसमें 15 लोगों को एक वर्ष और पुतला फूकने वाले तीन आरोपियों को 3 महीने की सजा सुनाई है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव और ट्रेन रोकने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। इस मामले में सांसद का कहना है कि सीजेएम कोर्ट ने एकपक्षीय फैसला सुनाया है। इस फैसले के खिलाफ वह उच्च न्यायालय में अपील करेगें। मिली जानकारी के मुताबिक बीते 16 सितंबर 2009 को तत्कालीन बसपा सरकार में सपाइयों ने सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया था। इस मामले में चित्रकूट की सदर कोतवाली पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमे से एक आरोपी तत्कालीन सपा जिलाध्यक्ष राजबहादुर सिंह यादव की मौत हो चुकी है। उक्त प्रकरण में आरोपी मौजूदा भाजपा सांसद आर के सिंह पटेल और मौजूदा नगर पालिका चेयरमैन नरेंद्र गुप्ता सहित आधा दर्जन आरोपी पूर्व में सपा में शामिल थे। सोमवार को उक्त प्रकरण में दोष सिद्ध होने पर मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने सांसद आर के सिंह पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, दस्यु ददुवा के पुत्र पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल, सपा नेता सत्यनारायण पटेल, निर्भय सिंह गौतम,शक्ति प्रताप सिंह तोमर, भैयालाल यादव, गौरीशंकर मिश्रा, मो. गुलाब खां, भोलानाथ खंगार, कुबेर पटेल, विनय प्रकाश, हरिगोपाल मिश्रा, कमल सिंह मौर्य, मनोज सिंह, रामगोपाल, राजेंद्र शुक्ला और महेंद्र गुलाटी को सजा सुनाई है। इसमें से सांसद समेत 15 लोगों को एक-एक वर्ष की और तीन लोगों को तीन-तीन माह की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में दोषी सांसद आरके सिंह पटेल का कहना है कि कोर्ट ने एकपक्षीय फैसला सुनाया है। प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया गया है। प्रदर्शन के दौरान हुए लाठी चार्ज में उनको गंभीर चोट आई थी। इसकी डॉक्टरी रिपोर्ट फाइल में संलग्न है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ वह जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में अपील करेगें। सोमवार को हुए इस फैसले के बाद पूरा कचेहरी परिसर में राजनेताओं का जमावड़ा लगा रहा है। सजा होने के बाद सभी आरोपी जमापत प्रपत्र भरने में जुटे नजर आ रहे है।