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भड़काऊ भाषण मामले में Azam Khan दोषी करार, Rampur Court से थोड़ी देर में सजा का एलान


रामपुर।  भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। थोड़ी देर में रामपुर MP MLA Court सजा का ऐलान करेगी। जिन धाराओं में आजम खान को दोषी करार दिया गया है, उसमें अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। अगर दो साल से ज्यादा की सजा हुई तो आजम खान की विधायकी जा सकती है।

लोकसभा चुनाव 2019 का है मामला

भड़काऊ भाषण का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खां लोकसभा का चुनाव लड़़ रहे थे। तब सपा और बसपा का गठबंधन था। वह चुनाव जीत गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुए थे। इसमें एक मामला मिलक कोतवाली में हुआ था।

भाषण में आजम खां ने जिलाधिकारी को कहे थे अपशब्द

इसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और तत्कालीन जिलाधिकारी के लिए अपशब्द कहे। धमकी दी और दंगा भड़काने का प्रयास किया। उनके द्वारा वर्ग विशेष से धर्म के नाम पर वोट की अपील की। इन आरोपों के साथ वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से आजम खां के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई थी।

आजम दोषी करार

पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। इसमें गवाही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। फैसले से पहले दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस भी पूरी हो गई है। अदालत ने फैसले के लिए 27 अक्टूबर नियत की थी। जिसमें अदालत ने आजम खां को दोषी करार दिया है।

कोर्ट में हाजिर होते ही आजम खां को पुलिस ने कस्टडी में लिया

आजम खां खुद अदालत में हाजिर हुए। कोर्ट परिसर में आते ही पुलिस ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया। भाजपा नेता आकाश सक्सेना भी अदालत पहुंच गए हैं। भाजपा नेता ने आजम खां के खिलाफ बेटे के अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पैन कार्ड और दो पासपाेर्ट बनाने के मुकदमे पंजीकृत कराए हैं। भाजपा नेता के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि अदालत दोपहर तीन बजे के बाद सजा सुना सकती है।