नई दिल्ली, । महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित अभिनेत्री जैक्लिन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने मंगलवार को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी।
कोर्ट ने जैक्लिन को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इससे पहले पिछले बृहस्पतिवार को कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने का बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
अदालत ने दी थी गिरफ्तारी से राहत
इससे पहले 11 नवंबर को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में अभिनेत्री को पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत ने राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक 15 नवंबर तक बढ़ा दी थी।
विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने कहा था कि अभी जैक्लिन की जमानत याचिका पर फैसला तैयार नहीं है, ऐसे में अदालत अब अपना निर्णय 15 नवंबर को सुनाएगी। अदालत ने जैक्लिन को 26 सितंबर को गिरफ्तार करने पर रोक लगाई थी।
ईडी ने किया था जमानत अर्जी का विरोध
पटियाला हाउस कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने जैक्लिन फर्नांडीज की जमानत याचिका का विरोध करते हुए पूछताछ के लिए उन्हें रिमांड पर लेने की मांग की थी। ईडी ने तर्क दिया था कि जब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सभी आरोपित जेल में बंद हैं तो जैक्लिन फर्नांडीज को जमानत क्यों दी जाए?
प्रवर्तन निदेशालय ने अभिनेत्री की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने देश से भागने की कोशिश की। इसके साथ दौरान उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया है। ऐसे में अभिनेत्री को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।