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मनी लॉन्ड्रिंग मामले: दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की बेल पर राउज एवेन्यू कोर्ट कल सुनाएगी निर्णय


नई दिल्ली, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जून, 2022 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू की विशेष अदालत बृहस्पतिवार को अपना निर्णय सुनाएगी।

इससे पहले 10 नवंबर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था। सत्येंद्र जैन के साथ ही अदालत वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका पर भी निर्णय सुनाएगी।

जमानत का ईडी कर रही है विरोध

उधर, प्रवर्तन निदेशाल ने कोर्ट के समक्ष सत्येंद्र जैन समेत सभी की याचिका का विरोध किया है। वहीं सत्येंद्र जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कोर्ट से कहा था कि अब जांच के लिए उनके मुवक्किल की और आवश्यकता नहीं है और उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ने कहा था कि 40-50 बार सत्येंद्र जैन ने हवाला आपरेटर को नगद मुहैया कराया था। कंपनी के फर्जी निदेशक बनाए गए थे, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से जैन कंपनी को चला रहे थे।मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था और 12 जून से वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।