- कोरोना पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार कई नियम को सख्त कर दिया है. अब राज्य में दूसरे राज्य से आने वाले यात्रियों को RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट को दिखानी होगी. सरकार ने परिवहन संबंधी कई दिशा-निर्देश को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है.
कोरोना से देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित है. ऐसे में राज्य कोरोना पर काबू पाने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगा रखी है. हालांकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों 1 जून तक लगी हुई है. लेकिन अब इन पाबंदियों को और सख्त किया गया है. महाराष्ट्र सरकार ने अब ट्रेवल संबंधी नया दिशा-निर्देश जारी किया है.
इस दिशा-निर्देश के मुताबिक अब किसी भी दूसरे राज्य से महाराष्ट्र में दाखिल होने वाले व्यक्ति को RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट को दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे पहले कोरोना से प्रभावित गंभीर राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य थी. नए नियम के मुताबिक यह रिपोर्ट राज्य में प्रवेश करने से 48 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए. पहले सिर्फ कोरोना प्रभावित गंभीर राज्यों के लोगों को महाराष्ट्र में प्रवेश के लिए यह रिपोर्ट अनिवार्य थी.
जिसकी रिपोर्ट पेंडिंग है, उसके लिए क्या है नियम
चूंकि कई राज्यों में RT-PCR की रिपोर्ट आने में देर लगती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनकी RT-PCR की रिपोर्ट पेंडिंग है और वे रेल या हवाई जहाज से राज्य में दाखिल होते हैं, उन्हें महाराष्ट्र में अपने गंतव्य तक जाने की अनुमति होगी. दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति बिना टेस्ट कराए राज्य में दाखिला लेता है, तो उन्हें आगमन के बाद आरटीपीसीआर या एंटीजिन टेस्ट कराना होगा. ये नियम रेल और हवाई यात्रियों के लिए हैं.