रामपुर। जनपद की सीमा से सटे लोकसभा क्षेत्र बरेली, आंवला, सम्भल और बदायूं में सात मई को मतदान होना है।
जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने इन आदेशों का पालन मतदान को निर्धारित तिथि सात मई को मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व से यानि पांच मई की शाम छह बजे से मतदान समाप्ति तक कराने के निर्देश दिए हैं।
डीएम ने बताया कि लोकसभा चुनाव को क्षेत्र बरेली, आंवला, सम्भल एवं बदायूं में सात मई को मतदान होना निर्धारित है। इसके दृष्टिगत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135(ग) के खंड-1 के प्राविधानुसार शांति व्यवस्था बनाए रखने को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा आठ किमी परिधि में स्थित मादक पदार्थों की बिक्री व समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप की थोक एवं फुटकर दुकानें बंद रखने के आदेश दिए हैं।
यहां बंद रहेंगी दुकानें
उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा से आठ किमी परिधि में स्थित देशी शराब, विदेश मदिरा, बीयर एवं माडल शाप दुकानों में देशी शराब की दुकान निस्वी, नवदिया मोड मिलक, जालिफ नगला, केमरी तिराहा मिलक, रूस्तमपुर, कजियापुरा, कृपया पांडेय, देवरी बुजुर्ग, विक्रमपुर, अहरो, मंसूरपुर, खजूरिया, अनवा, रम्पुरा, परौता, नवीगंज जदीद, नसरतनगर, धारमपुर-नरेन्द्रपुर, नादरगंज, जाहिदपुर, खंजीपुरा, बडागांव, हिम्मतपुर, ढकिया तिराहा शाहबाद, महुनागर, भुडासी, खेडा, बिलारी अड्डा शाहबाद, चकरपुर कदीम, चन्द्रपुर कला, चकफेरी, सराय महेश, सैफनी,
मझराघाट, बिसौली तालाब, अलफगंज-खरसौल, विदेशी शराब दुकानों में निस्वी, मिलक, खजूूरिया (ए) ढकिया, धारमपुर-नरेन्द्रपुर, शाहबाद, सैफनी, अलफगंज/खरसौल, रम्पुरा, बीयर दुकानों में मिलक, अहरो, खजुरिया(ए), खजुरिया (बी), ढकिया, शाहबाद, सैफनी, रम्पुरा एवं माडल शाप मिलक बंद रहेंगी।
बंदी की अवधि के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। बंदी अवधि में निर्वाचन क्षेत्रों से आठ किमी के व्यक्तिगत रूप से पास में रखे जाने वाली मादक वस्तुओं की सीमा को भी प्रतिबंधित किया गया है।