- लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को रात के कर्फ्यू में एक घंटे की ढील दी। अब कर्फ्यू हर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया जाएगा। राज्य भर में कोविड-19 मामलों में गिरावट के बीच यह कदम उठाया गया है।
इससे पहले जन्माष्टमी पर, सरकार ने दो दिनों के लिए रात का कर्फ्यू हटा लिया था, जबकि सभी भक्तों को मास्क पहनने और सैनिटाइज़र का सख्ती से उपयोग करने के लिए कहा गया था।
मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत जिम, सिनेमा हॉल और खेल परिसरों को 50 फीसदी क्षमता पर काम करने की इजाजत है। रेस्तरां में भोजन की सुविधा का लाभ केवल सुबह 7 बजे से रात 9 बजे के बीच लिया जा सकता है।
स्वीमिंग पूल को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है और शादी के फंक्शन में 50 मेहमानों की सीमा लगाई गई है। लोगों के किसी भी समूह को बिना उचित अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है और किसी भी आदेश का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 (सार्वजनिक आदेश की अवहेलना) के तहत दंडनीय है।
इससे पहले भी, योगी आदित्यनाथ सरकार ने रात 10 बजे तक दुकानें, मॉल और रेस्तरां खुले रहने की अनुमति देते हुए कर्फ्यू में एक घंटे की ढील दी थी। पिछले महीने, इसने सप्ताहांत के लॉकडाउन को भी हटा दिया था, साथ ही शनिवार और रविवार को भी गतिविधियों की अनुमति दी थी।
यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी के एक पिछले आदेश में कहा गया था, “अब बाजार सोमवार से रविवार तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकते हैं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। बाजार अब बंद कर दिया जाएं, क्योंकि वे कोविड के कारण प्रतिबंध लगाए जाने से पहले हुआ करते थे।”