कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को सूबे के सभी जिलों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में घोषणा की गई।
राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन की शुरुआत शनिवार रात 8 बजे से हो जाएगी और ये सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। साथ ही बिना मास्क पहने जो लोग पकड़े जाएंगे, उन्हें पहली बार पकड़े जाने पर 1100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
वहीं, अगर वे दोबारा गलती पकड़े पाए जाते हैं तो 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। योगी सरकार के अनुसार लॉकडाउन में सभी बाजार, ऑफिस, जिम, ऑडिटोरियम, सिनेमा हॉल आदि बंद रहेंगे।
साथ ही सरकारी और निजी दफ्तर भी बंद रखे जाएंगे और सभी 75 जिलों में बड़े स्तर पर सैनेटाइजेशन की प्रक्रिया चलाई जाएगी। जरूरी सेवाओं पर लॉकडाउन लागू नहीं रहेगा। इससे पहले गुरुवार को 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू की समयसीमा बढ़ाकर रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक करने का फैसला लिया गया था।
यूपी में फिलहाल राजधानी लखनऊ सहित प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर सिटी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर, श्रावस्ती और मुरादाबाद में नाइट कर्फ्यू जारी है। बता दें कि यूपी देश के उन 10 राज्यों में शामिल है, जहां तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। यूपी में गुरुवार को 22 हजार से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आए थे जो अब तक का सर्वाधिक है।
वाराणसी में शनिवार और रविवार दो दिन लॉकडाउन
कोरोना से खराब होती स्थिति को देखते हुए वाराणसी जिला प्रशासन ने पहले ही शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की है। इस दौरान केवल दूध, ब्रेड, फल, सब्जी आदि दुकानों को सुबह 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। धार्मिक स्थानों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही शराब की दुकानें और बार आदि भी बंद रखे जाएंगे।
वहीं, योगी सरकार ने अधिक संक्रमण दर वाले 10 जिलों में जरूरत के अनुसार नए कोविड अस्पताल बनाने के निर्देश दिए हैं। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी आदि जगहों पर कोविड अस्पताल बनाए जाएंगे और व्यवस्था को भी बेहतर करने का निर्देश दिया गया है।