लखनऊ, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का जिले के अंदर पारस्परिक स्थानांतरण शैक्षिक सत्र में दो बार-गर्मी और जाड़े की छुट्टियों में ही हो सकेंगे। शिक्षक पारस्परिक स्थानांतरण के लिए सत्र के दौरान कभी भी आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के बीच विषय की बाध्यता नहीं होगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण समान पद और समान विषय होने की स्थिति में ही स्वीकार किये जाएंगे। जिले के अंदर शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
इन श्रेणियों में होंगे तबादले
- प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का स्थानांतरण प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय या सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर होगा।
- सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का तबादला सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर होगा।
- प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का स्थानांतरण प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर होगा।
- एक परिसर में स्थित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के सथानांतरण भी इन्हीं श्रेणियों में अनुमन्य होंगे।
ग्रामीण और नगर सेवा संवर्ग अलग-अलग
पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग तथा नगर सेवा संवर्ग से नगर संवर्ग में ही किए जाएंगे।
जिला स्तरीय कमेटी
जिले के अंदर पारस्परिक स्थानांतरण के लिए प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। समिति के सदस्य जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) और वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक) होंगे।
तबादले के लिए प्रपत्र
- पारस्परिक स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षकों को एनआइसी की ओर से विकसित वेबसाइट पर आवेदन से पहले अपने संपूर्ण विवरण को भरने के लिए एक प्रपत्र विकसित किया जाएगा।
- इस विवरण को दूसरे शिक्षक भी देख सकेंगे ताकि एक-दूसरे के विवरण से परिचित होकर उसके आधार पर आवेदन कर सकें।
- आवेदन पत्र सबमिट करने से बाद उसमें किसी तरह का संशोधन या परिवर्तन मान्य नहीं होगा। शिक्षक को आनलाइन आवेदन की तारीख से 15 दिन के अंदर आवेदन का प्रिंटआउट बीएसए कार्यालय में जमा करना होगा।
- आवेदक शिक्षक की पात्रता का सत्यापन करने के लिए बीएसए उसके आवेदन को संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को 15 कार्यदिवस के अंदर उपलब्ध कराएंगे।
खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे आवेदन पत्र का सत्यापन
पारस्परिक स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षकों की आपसी सहमति के बाद दोनों शिक्षकों के आवेदन का परीक्षण करने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी अपनी रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। बीएसए द्वारा सत्यापन कराये जाने के एक माह के अंदर जिला स्तरीय समिति की बैठक की जाएगी। पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में शिक्षकों की ओर से समिति के समक्ष किसी भी प्रकार की आपत्ति 15 कार्यदिवस में प्रस्तुत की जा सकेगी।
पोर्टल के माध्यम से जारी होगा आदेश
जिला स्तरीय समिति की ओर से संस्तुत किये जाने के बाद पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण आदेश गर्मी और जाड़े की छुट्टियों में ही जारी किये जाएंगे। स्थानांतरित शिक्षकों की कार्यमुक्ति/तैनाती का आदेश खंड शिक्षा अधिकारी समान अवधि में करेंगे। स्थानांतरित शिक्षकों को आदेश जारी होने के सात कार्यदिवस के अंदर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा।