मुंबई, । मुंबई सत्र न्यायालय आज (सोमवार) सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa Controversy) पढ़ने की धमकी देने के मामले में उनके खिलाफ दायर जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। राणा दंपती पर आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ-साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है। सबसे बड़ी धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है।
सांसद नवनीत राणा के वकील ने जेल अधीक्षक को लिखा पत्र
सांसद नवनीत राणा के वकील ने भायखला जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा कि हमारे मुवक्किल को स्पोंडिलोसिस है, यह और बढ़ गया क्योंकि उसे जेल में फर्श पर बैठने और सोने के लिए मजबूर किया गया था। डॉक्टरों द्वारा लिखित में दिए जाने के बावजूद अधिकारियों द्वारा उसके सीटी स्कैन अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया गया। अगर उसे कुछ होता है तो जेल जिम्मेदार होगी।
राणा दंपती ने अदालत में दिया ये तर्क
अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान राणा दंपती ने अदालत में तर्क दिया कि केवल अपराध करने के इरादे से दंडित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने का आह्वान करने से धार्मिक तनाव बढ़ सकता था, लेकिन मातोश्री के बाहर इसका जाप करने का आह्वान करने से कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं होता।